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रायपुर के थानों में नए अपराधिक कानूनों के तहत मामले दर्ज

रायपुर । रायपुर के थाना मन्दिर हसौद में नए अपराधिक कानून के अनुसार, प्रार्थी नोहर दास रात्रे की रिपोर्ट पर अनावेदक अमित सिंह राजपूत के विरुद्ध अपराध क्रमांक 495/24 के तहत गाली गलौच और जान से मारने की धमकी का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले को भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत पंजीबद्ध किया गया है। पहले यह अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 294 और 506 के तहत दर्ज होता था।

एसएसपी रायपुर, संतोष सिंह ने बताया कि थाना अभनपुर में भी नवीन कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएनएस) की धारा 194 के तहत एक अकाल मृत्यु की सूचना दर्ज कर जांच शुरू की गई है। सूचक लोकेश निषाद ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भाई, टीकम निषाद (उम्र 49 वर्ष), ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर मर्ग क्रमांक 53/2024 के तहत धारा 194 बीएनएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। पहले यह मामले भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 174 के तहत दर्ज होते थे।

इन नए कानूनों के तहत दर्ज किए गए मामलों से पुलिस प्रशासन की कार्यवाही में बदलाव आया है, जिससे अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

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