Chhattisgarh

कार्यशाल में दी जा रही नए कानूनों की जानकारी

महासमुंद । 1 जुलाई से देशभर में लागू होने वाले तीन नये आपराधिक कानूनों के संबंध में जानकारी देने जनपद पंचायत महासमुंद, बसना व बागबाहरा में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया गया। जिसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. आलोक साथ ही अनुविभागीय अधिकारी, जनपद सीईओ, पुलिस और कानूनविदों की उपस्थिति में सरपंच और सचिवों को आईपीसी 1860, सीआरपीसी 1973 एवं एविडेंस एक्ट 1872 में किये गये संशोधन भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय सजा अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उन्होंने बताया कि देश में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। तीन नए कानूनों को संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था।

कार्यशाला में बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई से अमल में आ जाएगा। लेकिन हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान के अमल पर रोक रहेगा। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए तीनों नए कानून को 1 जुलाई 2024 से अमल में लाने के लिए नोटिफाई कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य एक्ट को 01 जुलाई से लागू किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा-106 (2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है यानी धारा-106 (2) फिलहाल लागू नहीं होगा

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