Chhattisgarh
शराब घोटाला मामले में सुनवाई पूरी, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
बिलासपुर । हाईकोर्ट ने आबकारी घोटाले के आठ आरोपियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई की। देर शाम तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया है।
प्रदेश के चर्चित 3100 करोड़ रुपये के शराब घोटाले में ईडी और एसीबी ने कई अधिकारियों और कारोबारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें से अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर, अरुण पति त्रिपाठी, निरंजन दास, विधु गुप्ता, नितेश पुरोहित, यश पुरोहित और अरविंद सिंह चंदेल ने अपने विरुद्ध दर्ज एफआईआर निरस्त करने के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर की है।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बुधवार को इन पर एक साथ सुनवाई शुरू की जो शाम 6 बजे तक चली। केंद्र सरकार, राज्य सरकार व याचिकाकर्ताओं की ओर से उनके अधिवक्ताओं की जिरह पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है।